Wednesday - 10 January 2024 - 6:51 AM

पति को नपुंसक बताने का मतलब जानती हैं आप..देखो अदालत ने क्या कहा?

जुबिली न्यूज डेस्क

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति पर नपुंसक होने के झूठे व अपमानजनक आरोप लगाए जाने को हिन्दू विवाह कानून के तहत पति का मानसिक उत्पीडऩ बताया है।

इसके साथ ही अदालत ने इस वजह से हुए पति के मानसिक उत्पीडऩ को तलाक का प्रमुख आधार भी माना है।

इस तरह के एक मामले में उच्च न्यायालय ने तलाक मंजूर करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया है।

यह भी पढ़ें :  फेसबुक से यूजर्स की जानकारी मांगने में भारत दूसरे नंबर पर

यह भी पढ़ें :  बिना मास्क घर से बाहर जाने वाले पढ़ लें ये खबर…बच जाएंगे

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ ने पत्नी की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि पति द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में उसने भी उस पर नपुंसक होने का आरोप लगा दिया था।

पीठ ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि अपीलकर्ता (पत्नी) ने सिर्फ पति के आरोपों के जवाब में नपुंसक होने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि मामले की सुनवाई के दौरान लिखित बयान के साथ-साथ इसे साबित करने का भी प्रयास किया।

अदालत ने कहा है कि अपीलकर्ता ने न सिर्फ निचली अदालत बल्कि अपील पर सुनवाई के दौरान भी इस आरोप को जारी रखा। जबकि प्रतिवादी (पति) ने यह साबित कर दिया कि वह नपुंसक नहीं है।

पीठ ने यह भी कहा है कि इस झूठे आरोपों से उसे (पति) मानसिक पीड़ा हुई, ऐसे में निचली अदालत द्वारा तलाक को मंजूर करने के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

यह भी पढ़ें : पंजाब में जल्द ही शुरु होगी ट्रेन सेवाएं

यह भी पढ़ें :  साठ साल में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे तिब्बती नेता 

अदालत ने कहा कि पति-पत्नी करीब 8 साल से अलग रह रहे हैं और अब दोनों के बीच साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। दंपति के बीच विवाह का बंधन करीब टूट चूका है। यदि दोनों को साथ रहने का आदेश दिया जाता है तो पति का आगे भी मानसिक उत्पीड़न होने की संभावना है।

क्या है मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश मामले के मुताबिक रूचि और अमित (दोनों बदला हुआ नाम) की जून 2012 में शादी हुई थी। तलाकशुदा अमित की रूचि से यह दूसरी शादी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद 1 जुलाई से 26 अगस्त 2012 तक दोनों पति-पत्नी सिंगापुर में रहे और 31 अगस्त को वापस आने के बाद शादी का पंजीकरण कराया। लेकिन, कुछ ही दिन बाद रवि ने अदालत में याचिका दाखिल कर तलाक की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान रूचि ने लिखित बयान में पति पर नपुंसक होने, ससुराल वालों के झगड़ालू होने, पहली पत्नी को भी प्रताड़ित करने और दहेज की मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन, उच्च न्यायालय ने माना है कि वह आरोप को साबित नहीं कर पाई। उच्च न्यायालय में पति ने डॉक्टरी रिपोर्ट और गवाही पेश कर साबित कर दिया कि वह नपुंसक नहीं है।

यह भी पढ़ें : मुलामय सिंह यादव को सीएम योगी ने ऐसे दी जन्‍मदिन की बधाई

यह भी पढ़ें : भारती सिंह के बाद अब पति हर्ष लिंबाचिया भी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : क्या है ‘वेत्रीवेल यात्रा’ जिसकी वजह से खतरे में है बीजेपी-AIADMK गठबंधन 

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com