Wednesday - 10 January 2024 - 4:45 AM

कॉमेडियन कुणाल व कार्टूनिस्ट रचित को एससी ने जारी किया अवमानना नोटिस

जुबिली न्यूज डेस्क

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को शीर्ष अदालत की अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

दरअसल, कामरा ने अपने एक ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) के बारे में मिडिल फिंगर के जरिए अपमानजनक इशारा किया था। इससे पहले ही कामरा पर अवमानना का एक केस चल रहा है।

हालांकि, इन मामलों में कॉमेडियन कामरा साफ कर चुके हैं कि वे न तो अपना ट्वीट हटाएंगे, न ही इसके लिए माफी मांगेंगे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने दोनों को अलग-अलग नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

हालांकि पीठ ने अवमानना के अन्य मामलों में दोनों को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवमाननाजनक ट्वीट के मामले में कुणाल कामरा और रचित तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के लिये दायर याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था।

अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने कुणाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति देते हुए कहा था कि कामरा का ट्वीट ”खराब भावना” के तहत किए गए थे। यह समय है जब लोग समझें कि उच्चतम न्यायालय पर ढिठाई से हमला करने पर अदालत अवमानना अधिनियम-1971 के तहत सजा हो सकती है।

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इसी तरह, अटॉर्नी ने तनेजा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा था उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कम करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए।

मालूम हो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति लेनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और छह महीने तक की कैद हो सकती है।

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