चारा घोटाला : 36 लोगों को 3-3 साल जेल, हिरासत में लिए गए लालू यादव

जुबिली न्यूज डेस्क

बिहार का सबसे चर्चित मामला चारा घोटाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

इस मामले में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है।


राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की कोर्ट में 21 फरवरी को सुनवाई होगी।

लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

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अब लालू प्रसाद के वकील ने उनकी सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में एक आवेदन देकर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया है।

इस आवेदन पर आज दो बजे सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, ”21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है उनकी (लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है।

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जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं।

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