एक वोट से जीते TVK विधायक को हाईकोर्ट का झटका, लगी ये रोक

Madras High Court election dispute में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने R Srinivasa Sethupathi को फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया है। यह आदेश मंगलवार (12 मई) की कार्यवाही को लेकर जारी किया गया है।
एक वोट से जीते थे चुनाव
तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से Tamilaga Vettri Kazhagam के उम्मीदवार सेतुपति ने बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ एक वोट से जीत हासिल की थी।
- सेतुपति: 83,365 वोट
- DMK उम्मीदवार: 83,364 वोट
यही एक वोट का अंतर अब पूरे चुनाव को विवाद में खड़ा कर रहा है।
DMK उम्मीदवार ने लगाया गड़बड़ी का आरोप
KR Periyakaruppan ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि एक पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हुई, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ।
उन्होंने दावा किया कि:
- एक वोट गलत विधानसभा क्षेत्र में जोड़ा गया
- शिकायत चुनाव आयोग को दी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला
कोर्ट ने माना ‘प्रथम दृष्टया मामला’
जस्टिस विक्टोरिया गौरी और जस्टिस सेंथिलकुमार की बेंच ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया (prima facie) गंभीर है, इसलिए विधायक को विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने से रोका जा रहा है जब तक आगे का आदेश नहीं आता।
चुनाव आयोग का पक्ष
Election Commission of India ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद विवाद केवल चुनाव याचिका के जरिए ही उठाया जा सकता है। आयोग ने यह भी दावा किया कि कोई वोट दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं हुआ था।
कोर्ट के कड़े निर्देश
हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और साथ ही यह भी आदेश दिया है कि:
- संबंधित डाक मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए
- मतगणना और जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित की जाए
- सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बैकअप के साथ संरक्षित हों
मामला क्यों अहम है?
यह केस इसलिए खास है क्योंकि:
- जीत का अंतर सिर्फ 1 वोट है
- परिणाम सीधे विधानसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है
- पोस्टल बैलेट प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं
आगे क्या होगा?
अब अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि परिणाम वैध है या दोबारा गिनती/पुनः चुनाव की जरूरत है। तब तक विधायक सेतुपति विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे



