Sunday - 14 January 2024 - 4:18 AM

लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को मिली ये राहत

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन जारी है। इसको देखते हए सरकार ने कारोबारियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर का सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए राहत दे दी है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनके लिए मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।

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5 मई को जारी अधिसूचना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित GSTR-3B प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

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व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर हैं इसको देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आख़िरी तारीख को आगे बढ़ाया है। सरकार के अनुसार किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी।

इससे पहले अप्रैल महीने के आखिर में खबर आई थी कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को जीएसटी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है।

जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रेस्ट्रॉन्ट्स, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को यह छूट दी जा सकती है कि वे 6 महीनों तक जीएसटी का भुगतान न करें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है।

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