Tuesday - 12 March 2024 - 12:35 PM

क्या अब सीमा हैदर को मिलेगी भारत की नागरिकता? जानें- क्या कहता है कानून

जुबिली न्यूज डेस्क

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू कर दिया है. इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. केंद्र के द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है. लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा के पहले ही सीएए से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया गया.

सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी?

इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल पाएगी. हालांकि सीमा हैदर साल 2023 में अवैध तरीके से भारत आई थी. सीएए नियमों के अधिसूचित होने के साथ, मोदी सरकार अब उक्त देशों से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी. इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं.

सीएए कहता है कि 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. सरकार अब उपरोक्त देशों से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू – को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू करेगी. सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन पंजीकरण का प्रमाणपत्र या देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा.

बता दे कि कई बहुत पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यदि वे अधिनियम की अनुसूची 6 की धारा 5 में निर्दिष्ट भारतीय नागरिकता के लिए शर्तों या तीसरे के प्रावधानों के तहत प्रकृतिकरण के लिए योग्यता को पूरा करते हैं.

सीएए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को छूट प्रदान करता है, ताकि उनके प्रवासन या नागरिकता की स्थिति के संबंध में उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से न रोके.  सीएए संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्वदेशी आबादी को दी गई संवैधानिक गारंटी और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 की “द इनर लाइन” प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों को दी गई वैधानिक सुरक्षा की भी रक्षा करेगा.

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