पत्नी के हत्यारे पति को इस कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बांदा की जिला अदालत ने चार साल पहले चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि 13 दिसंबर 2015 को जुबैदा की उसके पति रईस ने चाकू से प्रहार करके हत्या कर की थी।

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जुबैदा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। वह घटना के दिन गांव के निवासी यूसुफ खां के साथ मोटरसाइकिल से मतगणना के लिए बिसंडा विकास खण्ड कार्यालय जा रही थी। इस घटना में यूसुफ भी घायल हो गया था।

यूसुफ ने इस मामले में महिला के पति रईस, उसके साथियों जाबिर और दो अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में पेश आरोप पत्र में जाबिर और दो अन्य का नाम हटा दिया था।

जिला न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रईस को दोषी करार देते हुए उसे शनिवार को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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