Thursday - 11 January 2024 - 6:13 PM

हड़ताल की तो बिना वारंट गिरफ्तार हो सकेंगे यूपी के राज्य कर्मचारी

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है. एस्मा लागू होते ही प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लग गई है.

एस्मा लागू हो जाने की वजह से अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी नतो अगले छह महीने तक हड़ताल पर जा सकेंगे और न ही छुट्टी ही ले सकेंगे. हालात ठीक होने के बाद सरकार छह महीने बाद एस्मा को वापस ले लेगी लेकिन अगर हालात ठीक नहीं हुए तो एस्मा को बढ़ाया भी जा सकता है. अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) मुकुल सिंघल ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं में लगे सभी कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा. आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

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सरकार ने 1966 में यह अधिनियम इसी वजह से बनाया था कि आपदा के समय में सरकारी कर्मचारी हड़ताल इत्यादि न कर सकें. इस क़ानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एस्मा लागू किये जाने के बाद अगर कोई कर्मचारी सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर्ता है या फिर हड़ताल पर चला जाता है तो ऐसे कर्मचारी को बगैर वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है.

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