Saturday - 6 January 2024 - 10:55 PM

CM योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस मामले में नहीं चलेगा केस

जुबिली न्यूज डेस्क

यूपी के सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2007 में गोरखपुर में भड़काउ भाषण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़काउ भाषण देने का मुकदमा नहीं चलेगा. बता दें कि यह मामला 2007 में गोरखपुर में हुई हिंसा से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

सांप्रदायिक दंगा मामला

दरअसल, फरवरी 2008 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमयोगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. 2007 में हुए गोरखपुर के सांप्रदायिक दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अभियोजन स्वीकृति देने से शासन के इनकार के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी थी. इतना ही नहीं, कोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी अस्वीकार कर दी थी. सीएम योगी आदित्यनाथ पर साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले परवेज परवाज ने केस दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें-महिला ने बच्चे को चलती कार से नीचे फेका, मौत, वजह जानकर हो जाएंगे दंग

हाईकोर्ट को नहीं दिखी थी खामी

सीएम योगी आदित्यनाथ पर साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले परवेज परवाज ने केस दर्ज कराया था. परवेज परवाज और असद हयात की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की डिविजन बेंच ने सुनवाई के बाद अपना यह फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकार की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति न देने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है.

ये भी पढ़ें-मेजर ध्यानचंद खेल महोत्सव में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, ऐसे मिल सकती है इंट्री

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com