Sunday - 7 January 2024 - 1:06 PM

विदेश यात्रा पर रोक को राणा अय्यूब ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

जुबिली न्यूज डेस्क

पत्रकारा राणा अय्यूब को मंगलवार को एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था। अब राना अय्यूब ने उन्हें देश छोडऩे से रोकने की प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायाधीश नवीन चावला की पीठ करेगी।

पत्रकार के वकील ने उनके मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी, क्योंकि राना अय्यूब को पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार लंदन और इटली जाना है। कल उनकी फ्लाइट भी है।

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अदालत ने कहा कि अगर वो आज सुबह 11 बजे से पहले मामला दायर करते हैं तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को पत्रकार राना अय्यूब को अधिकारियों ने विदेश जाने से रोक दिया था।

राना के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया है जिसकी वजह से उन्हें विदेश जाने से रोका गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी पत्रकार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है।

राना अय्यूब लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचीं थीं, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इसके तुरंत बाद, ईडी की एक टीम ने एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ की और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा।

एक अप्रैल को उन्हें इडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है।

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राना के कोरोना महामारी के दौरान जुटाए गए चौरिटेबल फंड में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है।

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