Thursday - 11 January 2024 - 6:54 AM

यूपी के न्यायिक अधिकारियों पर हाईकोर्ट का हंटर, 10 अधिकारी समय पूर्व रिटायर

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है. अपने आचरण और व्यवहार से न्यायिक विभाग की छवि धूमिल करने वाले अधिकरियों पर कार्रवाई का हंटर चलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को यह सन्देश भेज दिया है कि अदालत की छवि को बचाकर रखा जायेगा.

हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के बारे में मिल रही शिकायतों के मद्देनज़र उनकी कमेटी बनाकर जांच कराई और 15 अधिकारियों पर कार्रवाई का फैसला किया. इनमें से 10 न्यायिक अधिकारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई. हाईकोर्ट की कार्रवाई से ठीक पहले एक जिला जज रिटायर हो गए और इस कार्रवाई से बच गए.

हाईकोर्ट ने जिन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया उनमें से 11 अपर जिला जज, दो जिला जज और दो सीजेएम शामिल हैं. हाईकोर्ट ने पाया कि यह अधिकारी अपने आचरण और व्यवहार से न्यायिक विभाग की छवि को नुक्सान पहुंचा रहे हैं. हाईकोर्ट ने आगरा, वाराणसी, लखीमपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर और उन्नाव के अपर जिला जजों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनके अलावा मुरादाबाद और कानपुर नगर के सीजेएम और गोरखपुर की अपर जिला जज जो महिला हैं को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है.

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