Sunday - 21 January 2024 - 5:56 PM

दोपहिया पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, लगेगा जुर्माना

न्‍यूज डेस्‍क

एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन, विरोध के चलते तमाम प्रदेशों में जुर्माने को लेकर छूट जारी है। सरकार भी करीब दो महीने से ऐसा कर रही है लेकिन, धीरे-धीरे लोग फिर बेपरवाह हो गए। सरकार ने नए ट्रैफिक एक्ट के नियम सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

दो महीने की नरमी के बाद यूपी सरकार भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर और सख्त हो गई है। खासकर उन लोगों पर जो जानकारी के बाद भी बार-बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

तय हुआ है कि एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान हेलमेट न लगाने वाले ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

साथ ही दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। कार चालक के साथ-साथ बगल की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।

दो पहिया वाहन चालक रखें ध्यान

नए एक्ट की धारा (129) के तहत चार वर्ष से अधिक की आयु वाला जो भी शख्स दोपहिया की सवारी कर रहा है, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। वहीं, धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

तीन बार चालान तो वाहन सीज

अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें। साथ ही गाड़ी सीज करेंगे। फिर भी नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।

यातायात माह की तैयारी

मार्ग दुर्घटना में मरने वालों में उप्र देश में पहले पायदान पर है। 80 फीसदी हेड इंजरी के केस होते हैं। इसीलिए यातायात माह के दौरान सख्ती से नियम लागू कराने का फैसला हुआ है। वे लोग खासतौर से निशाने पर रहेंगे जो जानबूझकर बार-बार नियम तोड़ रहे हैं।

अब ऐसे लगेगा जुर्माना

  • हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये
  • जानबूझकर नियमों का पालन न करने पर दो हजार रुपये
  • दो से अधिक सवारी पर एक हजार रुपये
Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com