Sunday - 7 January 2024 - 1:45 AM

सीसीएल हुआ खत्म, वन विभाग के अनियमित भुगतान होंगे बन्द

जुबिली न्यूज़ डेस्क

प्रदेश सरकार ने वन एवं वन्य जीव विभाग तथा अन्य रेमिटेंस विभागों में शासनादेश संख्या-ए-1-3244//दस-73, दिनांक 11।12 ।1973 द्वारा दिनांक 1-04-1974 से व्यय के आहरणों के संबंध में सीसीएलकी जो व्यवस्था लागू की गयी थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने वित्त (लेखा) अनुभाग -2 संख्या- 1/2020/ए-2-118/दस-2020-10(9)/95, लखनऊ दिनांक 18 मार्च 2020 का आदेश इस सम्बन्ध में जारी कर दिया है।

बता दें कि वन एवं वन्यजीव विभाग में ‘कार्य मदों’ के व्यय हेतु चेक प्रणाली के समाप्त हो जाने व कोषागारों के माध्यम से ई-पेमेंट के संचालन के उपरांत वर्तमान में प्रचलित सीसीएल प्रणाली की प्रसांगिकता समाप्त हो गई है।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय लेन-देन व लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु वन एवं वन्यजीव विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी सीसीएल प्रणाली से मुक्त रखते हुए अन्य विभागों की भांति सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें : मोदी की देशबंदी, किया जनता कर्फ्यू का आह्वान

यह भी पढ़ें : ‘कर्मचारी चयन आयोग’ की लापरवाही से खतरे में लाखों छात्र

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com