Wednesday - 10 January 2024 - 7:55 AM

कोरोना संकट के मद्देनज़र वित्त मंत्री का बड़ा एलान

प्रमुख संवादाता

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से सरकार ने अपने नागरिकों की सुविधा के मद्देनज़र कई एलान किये हैं। आईटीआर की तारीख 30 जून की गई। अब 30 जून तक रिटर्न भरा जा सकेगा। पहले 31 मार्च आईटीआर भरने की आखरी तारीख थी।

रिटर्न भरने में देरी की स्थिति में पड़ने वाले 12 फीसदी ब्याज की दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख को भी 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसी तरह से सरकार ने टीडीएस की ब्याज दर को भी 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया है। यह व्यवस्था सरकार ने 2018-19 का आईटीआर भरने के लिए की है।

सरकार ने मार्च-अप्रैल-मई के जीएसटी रिटर्न की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सरकार ने यह फैसला छोटे और माध्यम वर्ग के व्यापारियों को राहत देने के लिए यह फैसला किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा है कि आख़री दिन में एक साथ रिटर्न भरने के लिए लोग सिस्टम पर न आयें।

इससे सिस्टम पर दबाव आएगा और लोगों को दिक्कत होगी। इस सम्बन्ध में 27 से 30 जून के बीच लोग अपना रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। सरकार ने तय किया है कि 5 करोड़ तक सालाना व्यापार करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने विवाद से विश्वास योजना को इस मकसद से ही शुरू किया था कि किसी भी व्यापारी को परेशानी न हो। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की आख़री तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

Radio_Prabhat
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