Saturday - 13 January 2024 - 4:34 PM

2020 में देश में साइबर अपराध के मामलों में 11.8% की बढ़ोत्तरी

जुबिली न्यूज डेस्क

भारत में साइबर अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार साइबर अपराध व धोखाधड़ी के मामलों में रोक लगा पाने में असफल रही है।

आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2020 में साइबर अपराध के मामलों में 11 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।

साइबर मामलों के बारे में गृह मंत्रालय ने गृह समिति को सूचित करते हुए बताया है कि भारत में साल 2020 में साइबर अपराध से जुड़े कुल 50,035 मामले रिपोर्ट किये गए हैं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 44,735 का था।

साइबर अपराधों का यह डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की “क्राइम इन इंडिया, 2020” की रिपोर्ट से लिया गया है।

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यदि साल 2019 और 2020 का अंतर देखें तो पता चलता है कि इन मामलों में 11.8 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं गृह मंत्रालय ने बताया कि साल 2017 में साइबर अपराध के 21,796 मामले थे, साल 2018 में 27,248 तो वहीं 2019 में भारी उछाल के साथ 44,735 मामले दर्ज किये गए थे।

इसके अलावा अपराधों की अलग-अलग श्रेणी में अपराध दर भी बढ़ गई है। जैसे साल 2019 में अपराध दर 3.3 थी, जो अब 3.7 तक जा पहुंची है।

2020 में दर्ज किये गए साइबर अपराध के मामलों में से 60.2 प्रतिशत मामले (यानी 30,142 मामले) धोखाधड़ी के मकसद से जुड़े थे, जबकि 6.6 प्रतिशत (3,293 मामले) यौन शोषण के मामले दर्ज किये गए थे।

गृह समिति द्वारा पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि, वह साइबर अपराध के नए तौर तरीकों से चिंतित हैं। साथ ही पंजाब, राजस्थान, गोवा व असम जैसे कुछ राज्यों में एक भी साइबर सेल का न होना अपराध को न रोक पाने में एक कारण है। वहीं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मात्र एक या दो साइबर सेल बनाए गए हैं।

इन सब समस्याओं को देखते हुए समिति ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय राज्यों को जिलों में साइबर सेल बनाने की भी राय दे सकता है।

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इसके साथ ही प्रदेश साइबर अपराध के कुछ विशेष हॉटस्पॉट भी निर्धारित कर सकते हैं, जिससे साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ सक्रिय उपायों में मदद मिलेगी।

हालांकि, चिंता की बात यह है कि साल 2017 से लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि इसके बदले में केंद्र सरकार ने बीते दिनों यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि “लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।”

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