Saturday - 6 January 2024 - 7:03 AM

तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, ST समाज को इतने प्रतिशत आरक्षण

जुबिली न्यूज डेस्क

तेलंगाना सरकार ने ST समाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों (ST) को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। वर्तमान समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 6 प्रतिशत आरक्षण हासिल है।

हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की थी। सीएम राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी।

2017 में विधानसभा में पास हुआ था विधेयक

बता दे कि अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में ST समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि बीते करीब 6 वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई आवेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है।

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जल्द आरक्षण लागू करने के आदेश

आदेश के मुताबिक, अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है। तेलंगाना सरकार ने इस मामले में विशेष परिस्थितियों पर विचार किया है। इसके बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को जल्द लागू करने का आदेश दिया है।

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