बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जुबिली न्यूज डेस्क
हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में मंगलवार (24 फरवरी 2026) को Supreme Court of India ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने रेलवे परियोजना के लिए जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में रह रहे करीब 50 हजार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। रमजान के बाद 19 मार्च को आवेदन जमा कराने के लिए कैंप लगाए जाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट तय करेंगे पात्रता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिवारों की आवासीय पात्रता का फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। रेलवे लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है।इस जमीन का एक हिस्सा रेलवे का और दूसरा राज्य सरकार का है। अतिक्रमण के कारण परियोजना रुकी हुई थी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और Joymalya Bagchi की बेंच कर रही थी।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा:“लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे लाइन कहां बिछाई जाए और कहां नहीं। अपीलकर्ताओं को इस जमीन पर पुनर्वास का अधिकार नहीं है। यह जमीन रेलवे परियोजना के लिए जरूरी है।”
उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत आवेदन करना चाहिए ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
राज्य सरकार की भूमिका पर टिप्पणी
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि जमीन राज्य सरकार की है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह निर्णय राज्य सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि अधिकार के रूप में।
सीजेआई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सुझाव दिया कि राज्य सरकार पीएम आवास योजना के तहत जमीन अधिग्रहित कर प्रभावित लोगों को घर उपलब्ध कराने पर विचार करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिल सके।
क्या है पूरा मामला?
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर वर्षों से बस्ती बसी हुई है। रेलवे अपनी परियोजना के विस्तार के लिए जमीन खाली कराना चाहता है, लेकिन अतिक्रमण के चलते मामला कोर्ट तक पहुंचा।अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन पुनर्वास और आवेदन प्रक्रिया की दिशा में कदम बढ़ाएगा।



