Thursday - 11 January 2024 - 7:15 PM

10 फरवरी से 7 मार्च तक UP चुनाव के EXIT POLL पर रोक

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी में किसी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि ये बैन 10 फरवरी से सात मार्च तक जारी रहने वाला है।

निर्वाचन आयोग ने इस पर फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता है। अगर किसी ने इस नियम का पालन नहीं किया तो, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यूपी के मुख्य चुनाव ने अपने फैसले में क्या कहा

यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में कहा है कि एग्जिट पोल पर फरवरी 10 सुबह सात बजे से मार्च 7 को शाम साढ़े छह बजे तक बैन रहने वाला है।

ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी. जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ओपिनियन पोल को बैन करने की मांग की थी। सपा का कहना था ओपिनियन पोल से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव में बेहद कम दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होना है।

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