आजम खान को एक और झटका, ‘तनखइया’ बयान मामले में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित ‘तनखाइया’ बयान मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है, जब आजम खान ने भोट थाना क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान तत्कालीन जिला अधिकारी (डीएम) पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच समेत कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अदालत में लंबे समय से इस केस की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी पाया।

गौरतलब है कि आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमों की सुनवाई जारी है। फिलहाल वह जेल में बंद हैं।

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