तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा HC से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक पंजाब-हरियाणा की हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिल गई और कोर्ट ने बग्गा की अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है।

बता दें कि बग्गा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का गए थे। इसके बाद इस पूरे मामले में आधी रात को सुनवाई हुई और याचिका पर फैसला दिया गया।

बता दें कि पंजाब पुलिस की हिरासत से छूटे बग्गा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोहाली कोर्ट ने उनके खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

शनिवार रात पंजाब और हरियाणा एचसी के जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान उनको बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। वहीं बग्गा ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की गुहार लगायी थी।

वहीं इससे पहले पंजाब पुलिस ने बताया कि एक मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भडक़ाने, आपराधिक धमकी देने, Social Media पर झूठे और सांप्रदायिक भडक़ाऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी।

यह भी पढ़ें : बीटेक करने के बाद उसने छेड़ दिया साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नम्बर अब आया 

पुलिस ने बताया कि बग्गा को जांच में शामिल होने और आने के लिए पांच नोटिस दिए गए थे। नोटिस का विधिवत पालन किया गया, इसके बावजूद आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल नहीं हुए। आज सुबह उचित कानून प्रक्रिया के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

Related Articles

Back to top button