ड्रग केस : अब नवाब मलिक पर बीजेपी नेता ने ठोका 100 करोड़ का मुकदमा

जुबिली न्यूज डेस्क

क्रूज ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ताबड़तोड़ बीजेपी नेता से लेकर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है।

मलिक के आरोपों से तिलमिलाए बीजेपी नमोहित कंबोज ने एनसीपी नेता पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा ठोका है।

बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने ड्रग केस में अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने के लिए कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

जब से क्रूज पार्टी ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तब से मंत्री मलिक एनसीबी और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कम्बोज समेत अन्य पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इंडिया टुडे के अनुसार, बीजेपी नेता कंबोज ने इससे पहले नौ अक्टूबर को नवाब मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानिकारक बयान देने से बचने को कहा था।

लेकिन मलिक पीछे हटने के बजाय 11 अक्टूबर को कुछ समाचार चैनलों पर इन आरोपों को दोहराया। उसी दिन कंबोज ने एनसीपी नेता मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है, उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद कर दें, लेकिन मलिक ने आरोपों को दोहराना जारी रखा।

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इसके बाद 26 अक्टूबर को बीजेपी नेता कंबोज ने मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अदालत के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया और 100 करोड़ का मानहानि केस ठोका।

कंबोज ने अपनी याचिका में कहा कि नवाब मलिक ने ऐसे काम किए जो एक नागरिक को गलत ठहराते हैं और कंबोज के नाम और प्रतिष्ठा के लिए मानहानिकारक हैं।

मानहानि केस में नवाब मलिक को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है और हर्जाने के लिए एक डिक्री की भी मांग की गई है।

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बीजेपी नेता कंबोज ने अपनी याचिका में बीजेपी से जुड़े होने की बात कही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपने कद का जिक्र किया है।

इसमें कहा गया कि वह कारोबार में लगे हुए हैं और नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण थे। याचिका में कहा गया है कि जब तक इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक अदालत का एक आदेश पारित करे और मलिक को ऐसे बयान देने से बचने को कहा जाए।

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