Friday - 5 January 2024 - 6:31 PM

ऐसे नहीं एक्सचेंज हो जाएगा 2000 का नोट, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा उठाया था । अभी तक 2000 रुपये के नोट को लेकर कई तरह की खबरे आती रहती थी लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सौ फीसदी सच है क्योंकि इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ने खुद दी है।

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को लेकर कहा है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बैंको से भी कहा गया है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए।

अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया तो इसका जवाब है कि ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है।

रिजर्व बैंक की तरफ से एक फॉर्म भी जारी किया गया है। इसमें आपको अपना नाम, आईडी प्रुफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पॉपुलेशन रजिस्टर में से किसी एक की जानकारी साझा करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में  2000 का नोट जमा कर रहा है तो उसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

अगर आप अपना आधार कार्ड लगा रहे तो आपको उसका नंंबर आपको फॉर्म में भरना होगा। इसी तरह अगर आप अन्य दस्तावेज देते हैं तो उसका नंबर फॉर्म पर लिखना जरूरी होगा. इसके अलावा फॉर्म में ये भी बताना होगा कि आप 2000 रुपये के कितना नोट एक्सचेंज कराना चाहते हैं और उनकी वैल्यू कितनी है। ये फॉर्म सभी बैंकों के ब्रॉन्च में उपलब्ध होगा। इसे भरने के बाद ही कोई भी 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा पाएगा।

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