Wednesday - 10 January 2024 - 4:11 AM

एकलव्य क्रीड़ा कोष के लिए ये है नियम व शर्तें , देखे पूरी डीटेल

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जरुरतमंद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जरुरतमंद खिलाड़ियों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस योजना के लिए खेल विभाग ने आवेदन मांगे है। इच्छुक खिलाड़ी किसी भी कार्य दिवस में केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित लखनऊ क्षेत्रीय खेल कार्यालय से अधिक जानकारी हासिल करने के साथ आवेदन भी प्राप्त कर सकते है।योजना के तहत उच्च स्तरीय प्रदर्शन व संवर्धन हेते इन विशेष क्षेत्रों हेतु उन खिलाड़ियों को फेलोशिप मिलेगी जिनकी पूर्ति वर्तमान में संचालित योजनाओं व खिलाड़ी के अभिभावकों द्वारा नहीं हो पा रही है अथवा सीमित है।

फेलोशिप का उद्देश्य ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स व राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक उपकरण देना व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराना शामिल है। इसके साथ ही दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व महिला खिलाड़ियों को सहायता के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पर खर्चा होगा।

एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली-2021 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता/फेलोशिप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं उत्तर प्रदेश की ओर से सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं व राष्ट्रीय चैंपियशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही मिलेगी।

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