Friday - 12 January 2024 - 7:25 PM

कल से शुरु होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, डीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील

जुबिली न्यूज डेस्क

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल से यानी शनिवार से शुरू होगा।

वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद बताया कि शनिवार से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। सभी पक्ष के लोगों के साथ इसको लेकर बैठक हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की की अपील की गई है।

मालूम हो कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला शीर्ष अदालत पहुंच गया था। बनारस की अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे को रोकने के लिए एससी में याचिका दायर की थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि मैंने भी याचिका नहीं देखी है, इस मामले को देखूंगा।

वहीं इस मामले में अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने बनारस की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई थी।

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वरिष्ठï अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अदालत में कहा कि आज निचली कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए इस मामले को आज ही सुना जाए। कम से कम कोर्ट मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

फिलहाल शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर की है। इस पर बाद में सुनवाई की जाएगी।

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