Tuesday - 9 January 2024 - 2:35 PM

यूपी : विधायक को विशेष अदालत ने क्यों घोषित किया भगोड़ा

जुबिली न्यूज़ डेस्क

शामली जिले की कैराना कोतवाली क्षेत्र के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस ने सार्वजनिक तौर से मुनादी कराते हुए आरोपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी विधायक के खिलाफ सुराग देने और उनकी गिरफ्तारी कराने के लिए जनता से खुलेआम अपील की।

शामली जिले की कैराना विधानसभा के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस ने उनके आवास पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया। साथ ही कस्बे के विभिन्न स्थानों से पुलिस अधिकारी के साथ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मुनादी करते हुए निकले और जनता से गिरफ्तारी के लिये मदद की अपील की।

बता दें कि 9 सितंबर को कुछ दिन पूर्व नाहिद हसन पर उनकी गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर एसडीएम कैराना और सीओ से हुई बहस के बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी के साथ कैराना के मोहम्मद अली ने उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के खिलाफ भी जमीन के लिए 80 लाख 87 हजार रुपए लेकर जमीन किसी दूसरे के नाम करने का आरोप लगाते हुए कैराना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसे लेकर कैराना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट से धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा के आदेश होने पर उनके आवास पर नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी की।

इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी विधायक के खिलाफ अब तक 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। उसी के अनुसार मुनादी कराई गई है और धारा 82 का नोटिस चस्पा कर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विधायक और सांसद पर कोर्ट के आदेश पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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