Sunday - 14 January 2024 - 8:43 AM

SDM से अभद्रता करने वाले विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

न्यूज़ डेस्क

गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर सीओ और एसडीएम से अभद्रता करना कैराना विधायक को महंगा पड़ गया। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट ने अलग अलग मामलें में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इससे विधायक की मुश्किलें और बढ़ गयी है। उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों ने छह से ज्यादा टीमों का गठन किया है।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही शामली पुलिस विधायक के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई में जुटी है। इसके अलावा विधायक की संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है।

गौरतलब है कि गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर विधायक ने सीओ और एसडीएम कैराना से अभद्रता की थी। इसका एक विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विडियो के सामने आने के बाद सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं पर कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है
जिन धाराओं में नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, शामिल है।

बता दें कि यह पूरा मामला नौ सितंबर का है जब एसडीएम और सीओ ने नाहिद हसन की गाड़ी पजेरो कार जिसका नंबर PJP 32 संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने उनके चालक से गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा था। चालक ने गाड़ी के कागजात न दिखाने पर कार विधायक की होने का रौब दिखाया
साथ ही अधिकारियों से अभद्रता करने लगा। यही नहीं, चालक ने मौके पर लोगों को उकसाते हुए भीड़ को एकत्रित कर लिया।

लगाये गये आरोपों में कहा गया है कि त्यौहारों के मद्देनजर जनपद में लागू धारा 144 का भी विधायक ने घोर उल्लंघन किया। इस प्रकार के सभी आरोपों की पुष्टि एडिशनल एसपी की जांच में होने के बाद एसपी शामली के आदेश पर कुल नौ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन तफ्तीश शुरू कर दी गई है।

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