Sunday - 7 January 2024 - 8:41 AM

पंचायत का फरमान, बालिग होने पर करनी होगी रेप पीड़ित से शादी

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

नई दिल्ली। नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोपित युवक को पंचायत ने अजीबो गरीब फैसला सुनाया है कि बालिग होने के बाद उससे शादी करनी होगी।

मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्तिथ थाना मोदीनगर इलाके के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की ने उसी गांव में रहने वाले एक लड़के पर रेप का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी।

इतना ही नहीं उसका एक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए जाने की भी बात कही गई थी। इस आधार पर मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की थी।

पीड़ित परिवार ने आरोपित युवक को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर कोतवाली में प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की।

लगातार छापेमारी से परेशान आरोपित पक्ष के लोगों ने गांव के ही लोगों की एक बड़ी पंचायत बुलाई जिसमें पीड़ित पक्ष को भी बुलाया गया।

पंचायत में सभी लोगों ने फैसला लिया कि दोनों ही पक्ष एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए जब लड़की और लड़के बालिग हो जाएं तो दोनों को आपस में ही शादी करनी होगी। इस पर पंचायत में बैठे सैकड़ों लोगों ने इस फैसले पर मुहर लगा दी।

इसके बाद बुधवार की देर शाम बड़ी संख्या में गांव के लोग थाने पहुंचे और पुलिस से इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई न किए जाने की बात कही।

उधर, इस पूरे मामले में थाना मोदीनगर कोतवाली के थाना अध्यक्ष एसके शर्मा का कहना है कि अब पीड़ित लड़की के बयान पर ही कार्रवाई होगी। यदि पीड़ित ने पंचायत के फैसले को नहीं माना तो पंचायत का फैसला किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

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