Wednesday - 10 January 2024 - 6:32 AM

अब कोविड मरीजों के इलाज के लिए कर सकेंगे 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केंद्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से 2 लाख से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

ये भी पढ़े:लखनऊ को बांटा गया 24 सेक्टर में , अधिकारी करेंगे कोरोना के मरीजों की मदद, देखें नाम व नम्बर

ये भी पढ़े: अलविदा हॉकी स्टार रविंदर पाल सिंह

सीबीडीटी ने कहा, ‘केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।’

बता दें कि वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।

ये भी पढ़े:कोरोना की तीसरी लहर के लिए एलर्ट करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार ने लिया यू-टर्न

ये भी पढ़े: …तो गायत्री मंत्र से ठीक होगा कोरोना? जानें पूरा मामला

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com