Tuesday - 16 January 2024 - 3:21 AM

अब कोई भी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में खरीद सकता है जमीन

जुबिली न्यूज डेस्क

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया।

नए नियम के अनुसार अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख  में जमीन खरीद सकता है। केंद्र सरकार ने 26 कानूनों को निरस्त किया है या बदल दिया है।

 

दरसल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त को हटा दिया है।

फिलहाल गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

यह भी पढ़ें : रूसी कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है अच्छी खबर ?

यह भी पढ़ें : मायावती को क्‍यों फायदा दिला रही है बीजेपी

यह भी पढ़ें : अब छोटे कारोबारी SMS के जरिए भर सकेंगे GST रिटर्न

केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है।

वहीं गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेशल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें : लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला कार सवार पकड़ा गया तो…

यह भी पढ़ें : ‘बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना है प्रधानमंत्री नहीं’

यह भी पढ़ें :  क्या इशारा कर रही है बिहार मे तेजस्वी की रैलियां !

उमर ने ट्वीट किया, ”जम्मू-कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में अस्वीकार्य संशोधन किया गया है। डोमिसाइल के प्रतीकवाद को भी हटा दिया गया है और गैर कृषि योग्य जमीन की खरीद और कृषि जमीन के ट्रांसफर को आसान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है और गरीब, कम जमीन के मालिकों को इसका नुकसान होगा।”

मालूम हो पिछले साल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य का पुनर्गठन कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इससे पहले सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल में संशोधन किया था।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com