Thursday - 11 January 2024 - 9:39 AM

जान लेने की नीयत से हुआ था लखीमपुर कांड : SIT

जुबिली न्यूज डेस्क

लखीमपुर खारी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

दरअसल एसआईटी ने हादसे की धाराएं हटा दी हैं। इसकी जगह पर हत्या के प्रयास, अंग भंग, एक राय होकर क्राइम करना व असलहों के दुरुपयोग की धारा बढाई है।

विवेचक ने रिमांड फाइल और अदालती मुकदमे में इन धाराओं को बढ़ाने के लिए अदालत में एप्लिकेशन दी, जिस पर आज सभी आरोपी कोर्ट तलब किये गए हैं।

सबसे खास बात है कि SIT ने माना है कि यह अपराध किसी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि जानबूझकर, साजिशन व जान लेने की नीयत से किया गया अपराध है।

मालूम हो कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में चार किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष समेत 13 आरोपी जेल में बन्द हैं।

यह भी पढ़ें :   जासूसी कांड में चर्चित ‘पेगासस’ को बंद करेगी स्पाइवेयर फर्म NSO

यह भी पढ़ें :  बाप रे बाप : एक मोटरसाईकिल के लिए इतनी प्रताड़ना

यह भी पढ़ें :  ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत, पीएम बोले-बूस्टर डोज लगवाएं

आशीष मिश्रा की जमानत पर हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है। SIT ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

इस बीच विवेचना के दौरान धाराओं में बदलाव कर दिया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि लखीमपुर हिंसा मामले के विवेचक विद्याराम दिवाकर की ओर से आरोपियों के रिमाण्ड पर धाराएं बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है।

विवेचक दिवाकर ने विवेचना के दौरान पहले से दर्ज कुछ धाराएं हटाने और मुकदमे में नई धाराएं बढ़ाने की रिमांड मांगी है।

विवेचक की ओर से मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर हत्या, बलवा के साथ धारा 307 जानलेवा हमला, 326 गंभीर चोट पहुंचाने और धारा 34 सामान्य आशय शामिल है।

यह भी पढ़ें : कोरिया की यह तकनीक 20 मिनट में बता देगी ओमिक्रान है या नहीं 

यह भी पढ़ें : रामलला के दर्शन को पहुँच रहे हैं 12 सूबों के मुख्यमंत्री

यह भी पढ़ें : काशी विश्वनाथ कारीडोर बनाने वाले मजदूरों का पीएम मोदी ने किया इस तरह सम्मान

वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 3/ 25, 30 भी बढ़ाने का प्रार्थनापत्र दिया है। इसके अलावा हादसे से संबंधित धारा 279, 338 व 304 (ए) को हटाया भी गया है।

विवेचक ने माना है कि यह घटना लापरवाही से नहीं, बल्कि साजिशन की गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को मंगलवार को जेल से तलब किया है।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com