Thursday - 18 April 2024 - 5:33 PM

सुप्रीम कोर्ट में VVPAT-EVM को लेकर सुनवाई पूरी, जानें फैसला

जुबिली न्यूज डेस्क 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रकिया की अपनी गरिमा होती है. किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरुरी कदम उठाए जाने थे, वो नहीं उठाए गए. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना VVPAT स्लिप बैलट बॉक्स में खुद डाले. जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा. इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार.

एक और याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में चुनाव आयोग मतगणना में 12-13 दिन लगने की बात कह रहा है. ये दलील गलत है. ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है, अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है.

मैग्जीन का दिया हवाला

चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में EVM से संबंधित जानकारी देनी शुरू की. प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल हुआ था. 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा के लिए एक अतिरिक्त वोट दर्ज हो रहा था. एक मैग्जीन ने यह रिपोर्ट छापी थी.

चुनाव आयोग को क्रॉसचेक करने का निर्देश

जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से इस आरोप को क्रॉसचेक करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि EVM के साथ छेड़छाड़ न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रकिया अपनाई जा रही है? याचिकाकर्ताओं ने पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि आयोग उस पर भी अपना रुख साफ करे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रकिया की अपनी गरिमा होती है. किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरुरी कदम उठाए जाने थे, वो नहीं उठाए गए. चुनाव आयोग के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम प्रणाली में तीन यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएटी. बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहीत करता है और वीवीपीएटी सत्यापन के लिए है.

चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट VVPAT को प्रिंट करने का आदेश देती है. यह मतदाता को सात सेकंड तक दिखाई देता है और फिर यह वीवीपीएटी के सीलबंद बॉक्स में गिर जाता है. प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है. मतदान से 4 दिन पहले कमीशनिंग प्रक्रिया होती है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की जांच की जाती है और वहां इंजीनियर भी मौजूद होते हैं.

 प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है?

चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता. यह एक फर्मवेयर है. यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है. इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता. पहले रेंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती हैं. राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्हें लॉक किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है. चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है. उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की अनुमति होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा कि जब आप मैन्युअल काउंटिंग करते हैं तो आप 5,000 – 7,000 वोटों की गिनती करते हैं. कल तो हमें 1 लाख वोट बताए गए थे. आपको इसके लिए 5 घंटे की क्या ज़रूरत है? इसके अलावा एक सुझाव बारकोड का भी था. ECI अधिकारी ने कहा कि हमने अभी इसकी जांच नहीं की है. इस चुनाव के लिए तो यह संभव नहीं है.

 VVPAT पर्चियों के बीच कोई मिसमैच का मामला है?

ECI ने कहा, अभी तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा VVPAT की काउ़टिंग की है. अब तक एक भी मिसमैच नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईवीएम में बीप की आवाज कब आती है?

ECI: जब कंट्रोल यूनिट द्वारा वोट रजिस्टर हो जाता है.

SC: कंट्रोल यूनिट VVPAT को कमांड देता है और रजिस्टर होते ही बीप की आवाज आती है?

ECI: बीप स्लिप पर निर्भर है. एक सेंसर है जो स्लिप गिरने को रिकॉर्ड करता है.

वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती किए जाने की मांग वाली याचिका पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में न्यूज रिपोर्ट दिखाया था कि मॉक ड्रिल के दौरान एक एक अतिरिक्त वोट BJP के पक्ष में पाया गया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा था.

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चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान EVM के द्वारा बीजेपी के पक्ष में वोट रिकार्ड दर्ज होने की छपी खबरें झूठी हैं. चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसी तरह की मांग को लेकर याचिकाएं देशभर के हाईकोर्ट में दाखिल की गई. सभी हाईकोर्ट ने उन्हें खारिज किया है.

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आधार गलत जानकारी पर आधारित है. ईवीएम मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जानी चाहिए.

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