Thursday - 11 January 2024 - 6:02 PM

हिजाब विवाद पर HC ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन जजों की बेंच गुरुवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हिजाब पहनने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आता है तब तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगा दी है। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं।

बता दे कि कर्नाटक उच्च न्यायानय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु राज अवस्थी ने एक मुसलमान महिला जज को इस तीन सदस्यीय बेंच का सदस्य बनाया है। ये बेंच गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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जस्टिस जयबुनिसा मोहिउद्दीन खाजीइस बेंच की सदस्य हैं जिन्हें पिछले साल एक जिला जज के पद से पदोन्नति देकर उच्च न्यायालय का जज बनाया गया था।

इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश स्वयं करेंगे। पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित हैं जिन्होंने 3 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई करने के बाद इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला लिया, क्योंकि इस मामले में संवैधानिक सवाल और व्यक्तिगत कानून दोनों शामिल हैं।

बीते महीने कर्नाटक के उडुपी स्थित एक कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहन कर कैंपस में दाखिल होने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद छात्राओं ने इस फैसले का विरोध किया।

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देखते ही देखते छात्रों के एक अन्य समूह ने भगवा शॉल ओढ़ कर हिजाब पहन कर कॉलेज आने वाली छात्राओं के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ दिनों के भीतर ही ये मामला उडुपी के एमजीएम कॉलेज से फैलकर कई जिलो के कॉलेजों तक पहुंच गया।

बिगड़ते हालात को देखते हुए मंगलवार को राज्य सरकार ने तीन दिनों तक सभी हाईस्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया।

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