Friday - 5 January 2024 - 9:18 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान को दिया रिहा करने का आदेश

जुबिली न्यूज़ डेस्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान बड़ी राहत दी है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है।

उन्हें कथित रूप से CAA के विरोध के बीच 13 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था

याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसको कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा जा चुका है।

गौरतलब है कि 29 जनवरी को डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे लेकिन रिहाई से पहले उनपर एनएसए लगा दिया गया और वो जेल से रिहा नहीं हो पाए।

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13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में उनके खिलाफ धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने के मामले में धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनपर आरोप था कि 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने दिए गए संबोधन में धार्मिक भावनाओं को भड़काया और दूसरे समुदाय के प्रति शत्रुता बढ़ाने का प्रयास किया था।

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