पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत: 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

जुबिली न्यूज डेस्क
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है।
यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट का क्या है आदेश?
तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के. सुजाना ने कहा कि:
- याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए
- यह राहत कुछ शर्तों के साथ लागू होगी
क्या हैं आरोप?
पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर में आरोप हैं कि:
- चुनाव से जुड़े मामलों में कथित गलत बयान दिए गए
- जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए गए और इस्तेमाल किए गए
- मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप लगाए गए
यह मामला Guwahati Police Crime Branch में दर्ज किया गया था।
फिलहाल क्या स्थिति है?
कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा को फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है, हालांकि मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।



