भारत मंडपम AI इंपैक्ट समिट मामला, 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट में पेश, गंभीर धाराओं में FIR
नई दिल्ली। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान ट्रेड डील के विरोध में हुए प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने फिलहाल मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित समिट के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इस संबंध में Delhi Police ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?
FIR में निम्न आरोप शामिल किए गए हैं—
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आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy)
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लोक सेवक को चोट पहुंचाना
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लोक सेवक पर हमला व ड्यूटी में बाधा
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लोक सेवक के आदेश की अवहेलना
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गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होना
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कॉमन इंटेंशन
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान जब उन्हें रोका गया तो कुछ आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं।
बचाव पक्ष का तर्क: शांतिपूर्ण था प्रदर्शन
आरोपियों के वकील ने अदालत में दलील दी कि सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और पुलिस रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है।बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई या हिंसा की।
पुलिस का पक्ष: साजिश के एंगल की जांच
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं और वे अलग-अलग राज्यों के निवासी हैं। पुलिस को विभिन्न राज्यों में जाकर जांच करनी है, साथ ही यह पता लगाना है कि विवादित टी-शर्ट कहां छपवाई गईं।
पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने एंटी-नेशनल नारे लगाए और देश को बांटने वाले स्लोगन दिए। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में बड़ी साजिश की जांच की जा रही है।
क्या हुआ था समिट में?
पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का एक समूह एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 में पहुंचा और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की तस्वीरों वाली सफेद टी-शर्ट पहनकर नारेबाजी करने लगा।
टी-शर्ट पर “India-US Trade Deal”, “Epstein Files” और “PM is Compromised” जैसे नारे लिखे थे। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और पुलिस ने हस्तक्षेप किया।
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ACP का बयान
नई दिल्ली के ACP देवेश महला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और FIR में कई गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। अब अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आरोपियों को पुलिस रिमांड दी जाएगी या न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।



