लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाला बिल पास, 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ जुर्माना

जुबिली न्यूज डेस्क

अक्सर आपने परीक्षाओं और प्रतियोगी परिक्षाओं में नकल, पेपर लीक जैसे गलत कामों के बारे में सुना होगा. इनसे न सिर्फ नतीजे देरी से आते थे, बल्कि कई बार परीक्षाएं ही रद्द हो जाती थी. लेकिन अब इन सब गलत कामों पर लगाम लगने वाली है.

दरअसल, सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024′ को मंगलवार को लोकसभा ने पारित कर दिया है.

सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्ज़ी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया है.

मंगलवार को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024′ को लोकसभा ने पारित किया गया. लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं. यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे-बेटियों के भविष्य से जुड़ा है.

अनियमितता के कारण परीक्षा रद्द होने पर पुनर्परीक्षा के लिए समय-सीमा तय करने के कुछ सदस्यों के सुझाव पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में सीबीआई जांच और अन्य तरह की जांच शुरू हो जाती हैं, इसलिए समय तय करना संभव नहीं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इन्हें समय पर कराना चाहिए.

Related Articles

Back to top button