हाईकोर्ट ने दी रेलवे को सलाह, ट्रेन में नीचे की सीट गर्भवती महिला को मिले

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली. जबलपुर हाईकोर्ट ने रेलवे को सलाह दी है कि सीट रिजर्वेशन करते वक्त नीचे की सीट को प्राथमिकता के आधार पर नीचे की सीट गर्भवती महिलाओं को दें. इस प्राथमिकता में दूसरे नम्बर पर वरिष्ठ नागरिकों को और तीसरे नम्बर पर अति महत्वपूर्ण लोगों को नीचे की सीट आवंटित करें.

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे को यह राय दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रेन की ऊपर या बीच वाली बर्थ पर चढ़ पाना न उचित होगा और न ही यह उनके लिए आसान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें नीचे की सीट प्राथमिकता के आधार पर दे दी जाए. हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी रिज़र्वेशन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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हाईकोर्ट ने रेलवे को नीचे की बर्थ रिजर्वेशन के मुद्दे पर नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में रेलवे ने बताया कि नीचे की सीट की प्राथमिकता अति महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमे मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज होते हैं को दी जाती है. इनके बाद गर्भवती महिलाओं को और तीसरे नम्बर पर वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है. हाईकोर्ट ने रेलवे से प्राथमिकता के क्रम में बदलाव के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले नम्बर पर गर्भवती महिलाओं को, दूसरे नम्बर पर वरिष्ठ नागरिकों को और तीसरे नम्बर पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए.

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