लॉकडाउन: सरकार ने जारी की नई गाइ़डलाइन्स, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय

न्‍यूज डेस्‍क

कोरोना वायरस के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई। सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को 20 अप्रैल से काम करने की छूट दी है। इसके अलावा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

इस नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है।

नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियाँ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी। हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है जिसके तहत कहा दया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक बंद रहेंगे। साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी।

बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

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