Friday - 5 January 2024 - 6:52 PM

योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पास, प्रदेश में बनेंगे 57 साइबर थाने, गांव-गांव 4जी सेवा का होगो विस्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए औद्योगिक विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को सुविधा मिलेगी। मंगलवार को लखनऊ में हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांव-गांव तक 4जी मोबाइल सेवा के विस्तार को लेकर मंजूरी दी गई है।

मोबाइल सेवा की अनुपलब्धता वाले इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने लखनऊ के पीजीआई में एपीसी की स्थापना का निर्णय लिया है। इससे बच्चों के इलाज की सुविधा का विकास होगा। वहीं, औद्योगिक विकास विभाग की ओर से एनसीआर में फ्लैट बायर्स को अपना घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दो लाख 40 हजार बायर्स को योगी सरकार के फैसले से राहत मिलेगी।

यूपी में साइबर अपराध की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस पर बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 57 साइबर थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन थानों से साइबर अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा गया। बैठक में सर्वसम्मति से 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

बैठक में औद्योगिक विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने पर जो दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह प्रस्ताव मददगार साबित होगा। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में हुए निर्णयों के बारे में जानकारी दी।

नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले 2 लाख 40 हजार खरीदारों को बड़ी राहत दी गई है। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव में इन खरीदारों को पजेशन दिए जाने का प्रस्ताव था। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। एनसीआर के फ्लैट बायर्स के लिए यह प्रस्ताव बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब खरीदार रजिस्ट्री और पजेशन ले सकेंगे।

मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। किसानों को इससे काफी फायदा होगा। किसान अब अपने उत्पादों को प्रदेश के बाहर बेच सकेंगे। बाहर के लोग भी यूपी की मंडी में अपने उत्पाद बेच पाएंगे। इससे किसानों को बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

मंडी नियमावली 1965 में इसको लेकर बदलाव किया गया है। मंडी अधिनियम 2023 को इसके लिए लाया गया है। किसान अपने उत्पाद को बाहर के राज्यों में बेचने के लिए आसानी से लाइसेंस ले सकेंगे। इससे उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी तक किसानों को बाहर के राज्यों में अपने उत्पाद को बेचने की मंजूरी नहीं मिली थी।

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