Friday - 5 January 2024 - 11:47 AM

नये साल में बगैर फास्टैग न गाड़ी का इंश्योरेंस होगा न RTO में रजिस्ट्रेशन

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली. नये साल के पहले दिन यानि पहली जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग (FASTAG) लगाना ज़रूरी हो जायेगा. जिन वाहनों को पहली दिसम्बर 2017 से पहले बेचा गया है उन्हें फास्टैग लगाना ज़रूरी होगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो निर्देश जारी किये हैं उसके अनुसार जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उनका न तो RTO में रजिस्ट्रेशन होगा और न ही थर्ड पार्टी बीमा ही किया जाएगा.

फास्टैग की ज़रूरत देश के सभी टोल प्लाज़ा पर पड़ती है. फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ता. टोल प्लाज़ा की मशीनें फास्टैग को स्कैन कर लेती हैं और टोल का पैसा सीधे एकाउंट से कट जाता है. इससे टोल नाकों पर बर्बाद होने वाले समय में बचत होती है.

फास्टैग वास्तव में एक ऐसा प्रीपेड कार्ड है जिसे चार पहिया गाड़ी के विंडस्क्रीन पर चस्पा कर दिया जाता है. गाड़ी जैसे ही टोल नाके पर पहुँचती है वाहन स्वामी के खाते से टोल के पैसे अपने आप कट जाते हैं.

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फास्टैग फिलहाल देश के सभी टोल नाकों पर मिल रहा है. इसे स्टेट बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और सिटी यूनियन बैंक से भी खरीदा जा सकता है. ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए माई फास्टैग एप भी इंटरनेट पर मौजूद है. एक बार गाड़ी पर लग जाने के बाद इसकी वैधता पांच साल होती है.

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