Wednesday - 10 January 2024 - 7:43 AM

किसान महापंचायत को एससी ने लगाई फटकार, कहा-पहले हाइवे जाम किए और…

जुबिली न्यूज डेस्क

तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। इतने लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रदर्शन के चलते अवरुद्ध करने पर उच्चतम न्यायालय ने किसान महापंचायत को फटकार लगाई है।

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं।

अदालत ने कहा, आपको विरोध करने का अधिकार है लेकिन राजमार्ग को रोककर लोगों को परेशान करने का हक नहीं है। आपके प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।

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नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूरे लंबे समय से शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उपद्रव करना चाहते हैं।

जस्टिस ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसानों के विरोध- प्रदर्शनों के चलते दिल्ली से आने-जाने वाले यातायात में रुकावट आई है। हर नागरिक को स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार है। नाकेबंदी की वजह से व्यवसाय बंद हो गया है। क्या आपने विरोध स्थलों के आसपास के निवासियों से पूछा है कि वे विरोध प्रदर्शन से खुश हैं या नहीं?”

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वहीं जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर कहा कि, यातायात, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं किसान। एक तरफ सुरक्षा कर्मियों को परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर की गई है। इसको देखते हुए प्रदर्शन करने की परमिशन कैसे दी जा सकती है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में बंद की गई सड़क को खाली करने के लिए आपने क्या किया? अदालत ने कहा, सड़कों पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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