Thursday - 1 August 2024 - 11:25 AM

ED के खिलाफ इसलिए HC पहुंचे केजरीवाल

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो जेल से ही सरकार चलायेंगे।

उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। ऐसे में उनको जेल में रहना होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया है । इस वजह से उनको फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा।

अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। जानकारी मिल रही है कि ‘तत्काल सुनवाई नहीं’, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह विचार कर सकता है। इस वजह से उनको फौरी राहत नहीं मिल रही है।

इस बीच केजरीवाल हाई कोर्ट का रुख किया है और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (27 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनकी गिरफ्तारी उन आरोपी लोगों के बयानों के आधार पर है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वह अभी ईडी की कस्टडी में हैं।

इतना ही नही उन्होंने अपना कामकाज जेल में रहकर किया लेकिन उनको इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल अगला कदम क्या उठाते है।

 

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