Wednesday - 10 January 2024 - 7:09 AM

तो क्या आशीष मिश्रा की ज़मानत के खिलाफ SC जाएगा किसान मोर्चा?

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है।

आशीष केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। उन पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डालने का आरोप लगा था। इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। अदालत ने अब फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी थी और अब जेल से बहार आ गए है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत  ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आठ लोगों की मौत से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन (BKU) के एक पदाधिकारी ने कहा कि एसकेएम शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई दोबारा करने की अपील करेगा।

टिकैत ने कहा कि एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश का आरोपी व्यक्ति धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपी व्यक्ति की तुलना में ‘अधिक खतरनाक’ है।

बीकेयू के प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने बताया कि एसकेएम शीर्ष अदालत से मामले में फिर से सुनवाई पर विचार करने की अपील करेगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष बिजली गुल होने के कारण ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था।

बता दे कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये सुनवाई की थी और 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लखीमपुर में हिंसा का तांडव उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या लखीमपुर दौरे पर थे और बड़ी संख्या में किसान उनका विरोध करने के लिए जमा थे। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों को रौंदती हुई आशीष मिश्रा की थार गाड़ी गुज़र गई थी। इस हिंसा में आठ लोगों की जान गई थी

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