Wednesday - 17 January 2024 - 6:55 AM

ठाकरे को SC से भी नहीं मिली राहत, EC के फैसले पर स्टे लगाने से किया मना

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर मचे घमासान के बीच उद्धव ठाकरे गुट को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और चुनाव आयोग के फैसले पर साफ कर दिया है वो स्टे देने नहीं जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। इस तरह से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है।वहीं इस दौरान दोनों गुट को नोटिस जारी जारी करते हुए दो हफ्ते में इसका जवाब मांगा। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना में जब से बगावत हुई है तब बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी अब पूरी तरह से टूट गई है।

अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था । दरअसल शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया था ।

इसके तहत शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है। इतना ही नहीं एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत तब हुई जब शिवसेना का प्रतीक तीर कमान उनको सौंप दिया था ।

बता दे की  शिंदे गुट को चुनौती देते हुए ठाकरे ने कहा था कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे मर्द हैं तो चोरी का ‘धनुष-बाण’ लेकर भी हमारे सामने आएं, हम ‘मशाल’ लेकर चुनाव लड़ेंगे।’

यह हमारी परीक्षा है, युद्ध शुरू हो गया है। बता दें पार्टी के भविष्य के कदम पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी नेता और प्रवक्ताओं समेत शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के सभी बड़े नेता शामिल हुए। यह बैठक ठाकरे के निवास मातोश्री में हुई। कुल मिलाकर इस वक्त वहां सियासी घमासान तेज हो गया है।

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