Friday - 5 January 2024 - 1:58 PM

RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 3 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ का जुर्माना लगाया है।

इस बीच आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दायर सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़े:बड़ी खबर : कोरोना की वजह से IPL सस्पेंड

ये भी पढ़े:क्या कह रहे जिलापंचायत चुनाव के नतीजे

रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है। इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर इतना भारी- भरकम जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला। RBI के मुताबिक बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है।

इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर फैसला नहीं है।

ये भी पढ़े:BJP के धरना प्रदर्शन पर शिवसेना सांसद ने क्यों उठाया सवाल

ये भी पढ़े: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com