Saturday - 6 January 2024 - 2:59 PM

छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का बड़ा एलान, जानिए क्या-क्या मिलेगा लाभ?

जुबिली न्यूज डेस्क 

रायपुर: पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नेताओं के प्रचार का दौर शुरु है। ऐसे में सभी दल के नेता जारो पर प्रचार कर रहे है। इसी कड़ी में पीएम मोदी दुर्ग पहुंचे है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी। पूरी दुनिया में खाने का संकट पैदा हो गया था। हमने उस समय पीएम गरीब कल्याण योजना शुरु की, जिससे आपको आज भी फ्री में चावल और चने मिल रहे हैं। ये योजना दिसंबर में खत्म हो रही है, लेकिन हम इसे अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा रहे हैं। क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना और कौन ले सकता है, इसका लाभ आइए जानते हैं।

इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2016 को हुई और 7 जून 2021 को पीएम मोदी ने इसका विस्तार किया। यह योजना 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में देने के लिए बनी थी। इसके अलावा इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रदान किया जाता है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को मुफ्त सिलेंडर प्रदान किया जाता था। कोविड़ के समय पीएम मोदी गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया गया था। उय समय इस योजना में 20 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को तीन महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह दिए गए।

किसको मिलेगा लाभ

  • गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार
  • प्राथमिकता वाले परिवार
  • विधवा
  • अंतिम रूप से बीमार व्यक्ति
  • विकलांग व्यक्ति
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
  • एकल महिला या एकल पुरुष
  • सभी आदिम आदिवासी परिवार पात्र हैं।
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • सीमांत किसान
  • ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार
  • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्ति
  • सभी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं।

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इसके अलावा ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कूड़ा बीनने वाले, मोची भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

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