Sunday - 7 January 2024 - 12:06 PM

निर्भया कांड : पटियाला कोर्ट ने दोषियों को दी सात जनवरी तक की मोहलत

न्यूज़ डेस्क

निर्भया कांड के दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। लेकिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां ने अर्जी दाखिल की,  जिसकी सुनवाई आज हुई। सुनवाई के बाद चारों दोषियों को सात जनवरी तक की मोहलत मिल गई है। माना जा रहा था कि कोर्ट आज चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर सकता है

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं दोषियों को पूरा वक्त दे रहा हूं। इसीलिए सात जनवरी तक समय दिया जा रहा है। दोषी जो भी कानूनी या दया याचिका जैसे विकल्प फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी अधिकार हैं, हमारा क्या?

 इससे पहले सुप्रीमकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए चार में से एक दोषी अक्षय की समीक्षा याचिका को खारिज कर दी। जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अक्षय की समीक्षा याचिका अन्य दोषियों की याचिकाओं के समान थी। इन्हें शीर्ष अदालत पहले ही 2018 में ही रद्द कर चुकी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘इन तर्कों पर पहले ही विचार हो चुका है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इन सभी पर ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचार हो चुका है।’ जस्टिस भानुमति ने कहा कि कोर्ट ने समीक्षा के लिए नियत नियमों के मापदंडों के अंतर्गत मामले की समीक्षा की और वह अब मामले पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रही हैं।

पिता हुए भावुक

इससे पहले निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भावुक टिप्‍पणी की थी। उन्‍होंने कहा कि उनका अब तक का सफर बेहद कठिन था इसका एक एक पल बहुत ही कठिन तरीके से बीता है। लेकिन जब तक पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, उन्‍हें तसल्‍ली नहीं होगी। पूरे देश को इसका इंतजार है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप कर उनकी निर्मम तरीके से हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्‍हें फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

शीर्ष अदालत ने वर्ष 2017 में दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया था। अब 18 दिसंबर को मामले के एक दोषी अक्षय की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को भी शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया है।

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