भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: UDID कार्ड धारकों को SLRD कोच में यात्रा की अनुमति

जुबिली न्यूज डेस्क
भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को निर्देश दिया है कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) धारक अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के SLRD (Second Class cum Luggage and Disabled) और LSLRD कोच में यात्रा करने के पात्र होंगे।
यह फैसला उन दिव्यांगजनों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जिन्हें अक्सर यात्रा के दौरान आरक्षित कोचों में जगह पाने में कठिनाई होती थी।
कौन होंगे ‘प्रामाणिक यात्री’?
रेलवे के अनुसार दो श्रेणियों के यात्रियों को इन कोचों में यात्रा के लिए वैध माना जाएगा—
- Unique Disability ID (UDID) कार्ड धारक दिव्यांगजन
- वे दिव्यांग यात्री जिन्हें रेलवे की ओर से किराये में रियायत (Concessional Fare) मिली हो
इन दोनों ही श्रेणियों के यात्रियों के पास वैध टिकट या यात्रा प्राधिकरण होना अनिवार्य रहेगा।
अनधिकृत यात्रियों पर सख्ती
रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित इन कोचों में अगर कोई अनधिकृत यात्री पाया जाता है, तो उसके खिलाफ Railways Act 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर शिकायत मिलती रही है कि इन कोचों पर सामान्य यात्री कब्जा कर लेते हैं, जिससे दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती है। ऐसे में यह कदम न सिर्फ व्यवस्था सुधारने बल्कि दिव्यांगों के अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या बदलेगा?
इस फैसले से दिव्यांग यात्रियों को—
- आरक्षित कोच में आसानी से जगह मिलेगी
- यात्रा अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक होगी
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगेगा
कुल मिलाकर, यह पहल रेलवे यात्रा को अधिक समावेशी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।


