कुलभूषण जाधव केस : चीन की जज ने भी भारत के हक में फैसला दिया

न्यूज़ डेस्क।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी। इस फैसले में महत्वपूर्ण बात ये रही कि जजों के पैनल में मौजूद, चीन की जज शू हांकिन ने भी भारत के हक में अपना फैसला दिया।

आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे। यानी कि जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी।

कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव से संपर्क करने के अधिकार से भारत को वंचित रखा और विएना संधि का उल्लंघन किया है। अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा।

कुलभूषण जाधव पर बुधवार को आए अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर सुषमा स्वराज ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारत की बड़ी जीत है। पूर्व विदेश मंत्री ने लिखा कि मैं कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं।

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