Sunday - 7 January 2024 - 2:03 AM

‘द कश्मीर फाइल्स’ पर दलित शख्स ने किया पोस्ट और फिर…

जुबिली न्यूज डेस्क

कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म को लेकर समाज दो धड़े में बंट गया है। जहां एक धड़ा फिल्म के पक्ष में हैं तो दूसरा विरोध में।

इतना ही नहीं इस फिल्म को लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं तो वहीं लोग मारपीट और हिंसा पर भी उतारू हो जा रहे हैं।

दो दिन पहले ही कानपुर में फिल्म को लेकर एसीपी के गनर और ड्राइवर आपस में भिड़ गए थे। अब राजस्थान से ऐसा ही एक मामला सामने आया है।

राजस्थान के अलवर जिले में 32 वर्षीय दलित व्यक्ति को मंदिर की चौखट पर अपनी नाक रगडऩे के लिए मजबूर करने के आरोप में अलवर जिले में 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दलित शख्स पर आरोप है कि फेसबुक पर फिल्म को लेकर कमेंट के बाद जवाब पर यह विवाद हुआ। आरोपियों ने दलित शख्स को मंदिर की चौखट पर ऐसा करने को विवश किया।

32 वर्षीय राजेश कुमार मेघवाल ने बताया कि घटना की शुरुआत 18 मार्च को द कश्मीर फाइल्स से संबंधित एक फेसबुक पोस्ट अपलोड करने के बाद हुई।

उन्होंने कहा, “मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा था और एक पोस्ट अपलोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार दिखाया गया है और उसे टैक्स फ्री किया जा रहा है। यह ठीक है, लेकिन दलितों और अन्य समुदायों पर अत्याचार भी होते हैं। जय भीम जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता?”

मेघवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके फेसबुक पोस्ट पर धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में मेघवाल ने कहा कि उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं और उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है।

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राजेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा, “ग्रामीणों और एक पूर्व सरपंच ने मुझ पर गांव के मंदिर में माफी मांगने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मुझे परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मेरी इच्छा के खिलाफ मंदिर के चबूतरे पर मेरी नाक रगडऩे के लिए मजबूर किया।”

घटना के बाद मेघवाल की शिकायत के आधार पर बहरोड़ थाने में धारा 143 (गैरकानूनी रूप से जमा होने की सजा), 342 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शांति भंग को भड़काने के लिए) और आईपीसी की 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) की संबंधित धाराओं और 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।

मेघवाल ने कहा, “मैं प्राथमिकी के बाद काफी दबाव में हूं और अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ हूं।” वहीं बहरोड़ अंचल अधिकारी राव आनंद ने कहा, ‘हमने नामजद 11 आरोपियों में से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वे हैं अजय कुमार शर्मा, संजीत कुमार, हेमंत शर्मा, परविंद्र कुमार, रामोतर, नितिन जांगिड़ और दयाराम। आगे की जांच की जा रही है।”

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वहीं इस बीच बुधवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कोटा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है और ट्वीट किया है कि द कश्मीर फाइल्स या सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होने वाली किसी अन्य फिल्म पर धारा 144 लागू नहीं होगी।

जोशी ने कहा कि ‘भ्रम’ दूर हो गया है और त्योहारों पर भी शांतिपूर्ण आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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